चिकित्सा अनुभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन प्रसाद द्वारा जारी किए गए पत्र के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम व बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फेसकवर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया हैं। आदेश के अनुसार लोग बाजार में मिलने वाले ट्रिपर लेयर मास्क का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा किसी साफ कपड़े से तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। पत्र में फेस कवर को साबुन से धोकर पुन प्रयोग में लाने की बात भी कही गई हैं। जिला अस्पताल के सीएमएस डाॅ. दिनेश कुमार ने बताया कि जनपद प्रदेश के कोरोना संक्रमित टाॅप 15 में शामिल हैं। प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना से बचाव को लेकर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया हैं। अगर कोई मास्क पहने बिना घर से बाहर निकलेगा तो संबंधित पर कार्रवाई होगी। फेसकवर नहीं होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। बताया कि कभी भी उपयोग में लाए हुए फेस कवर, मुंह, नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुन प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किए न करें। वहीं, पत्र में उल्लंघन है कि एन-95 मास्क का प्रयोग केवल चिकित्सा कर्मियों ही करेंगे। उन्होंने सभी से आवश्यक कार्य होने पर घर से बाहर निकलते समय फेस कवर मास्क पहनने की अपील की।
बुलंदशहर में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य